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EPFO ने प्राइवेट ट्रस्ट के लिए बनाए सख्त नियम, मनमाना ब्याज देने पर भी लगाई रोक

 Written By: Sunil Chaurasia
 Published : May 11, 2026 10:11 am IST,  Updated : May 11, 2026 10:11 am IST

छूट प्राप्त संस्थान द्वारा दिए जाने वाले लाभ EPFO ​​द्वारा दिए जाने वाले लाभों से बेहतर या कम से कम उनके बराबर होने चाहिए।

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निष्क्रिय खातों में जमा पैसे EPFO में करने होंगे ट्रांसफर Image Source : PTI

EPFO ने प्राइवेट ट्रस्ट्स के लिए नियमों में अहम बदलाव किए हैं। प्राइवेट ट्रस्ट्स के लिए नियमों को सख्त बनाते हुए ईपीएफओ ने नई SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी की है। नई एसओपी के अनुसार, 1250 से ज्यादा प्राइवेट ट्रस्ट, जो लगभग 32 लाख कर्मचारियों की 3.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत को मैनेज करते हैं, उन्हें अपने कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा दी जाने वाली शर्तों की तुलना में "बेहतर या कम से कम बराबर" लाभ देने होंगे।

क्या होते हैं प्राइवेट ट्रस्ट्स

मिन्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि किसी भी प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा नियमों का पालन न करने पर उसकी छूट की स्थिति रद्द कर दी जाएगी। प्राइवेट या छूट प्राप्त संस्थान वे कंपनियां होती हैं जो कर्मचारियों के योगदान को EPFO ​​के केंद्रीय कोष में जमा करने के बजाय अपने स्वयं के प्राइवेट भविष्य निधि (PF) ट्रस्ट का प्रबंधन करती हैं। ये सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियां हो सकती हैं।

नई SOP को EPFO ​​के केंद्रीय न्यासी बोर्ड से मिली मंजूरी

अधिकारी ने बताया कि छूट के लिए नई और आसान SOP को EPFO ​​के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने मंजूरी दे दी है, जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नई SOP मौजूदा चार SOP और छूट नियमावली को एक ही व्यापक ढांचे में एकीकृत करेगी, ताकि अनुपालन का बोझ कम हो सके और जीवन की सुगमता को बढ़ावा मिल सके।

निष्क्रिय खातों में जमा पैसे EPFO में करने होंगे ट्रांसफर

दस्तावेज में कहा गया है कि नई SOP "इस बात को दोहराती और जोर देती है कि छूट प्राप्त संस्थान द्वारा दिए जाने वाले लाभ EPFO ​​द्वारा दिए जाने वाले लाभों से बेहतर या कम से कम उनके बराबर होने चाहिए," और सदस्यों की सुरक्षा के लिए, निष्क्रिय खातों और बिना KYC वाले खातों की शेष राशि को अर्जित ब्याज के साथ EPFO ​​में ट्रांसफर करना होगा।

मनमाना ब्याज देने पर लगाई गई रोक

नए नियम ने प्राइवेट ट्रस्टों द्वारा अपने सदस्यों को मनमाना ब्याज देने पर भी रोक लगा दी है और इसकी सीमा अधिकतम 2% तय कर दी है। SOP में कहा गया है, "पीढ़ियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए, उच्च ब्याज दर को EPFO ​​की ब्याज दर से 200 बेसिस पॉइंट्स ऊपर रखा गया है।" ऊपर बताए गए अधिकारी ने कहा कि ये प्रावधान इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अपने कर्मचारियों को 30-34% तक का उच्च ब्याज देती हुई पाई गई थीं।करना है।

छूट पाने वाले संस्थानों में बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम

अगस्त 2024 की EPFO ​​की लिस्टिंग के अनुसार, छूट पाने वाले कुछ संस्थानों में बोकारो स्टील, जिंदल स्टेनलेस, TVS मोटर कंपनी, रेमंड लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, विप्रो, इंफोसिस, टाटा टी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, BHEL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और NTPC लिमिटेड शामिल हैं।

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